Sunday 09 Aug 2026 15:12 PM

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वयस्क जोड़ों को साथ रहने का अधिकार; कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता , कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने !



प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वयस्क जोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार एक साथ रहने का अधिकार है। किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने या उन्हें धमकी देने का अधिकार नहीं है। यदि कोई हस्तक्षेप करता है, तो लता सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार शिकायत दर्ज होने पर एसएसपी/एसपी जोड़े को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि उसने लिव-इन रिलेशनशिप की वैधता पर कोई राय नहीं दी है. एफआईआर या शिकायत होने पर याचिकाकर्ताओं को इस आदेश का लाभ नहीं मिलेगा. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने मऊ निवासी सपना चौहान व सुधाकर चौहान की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने बहस की. कहा कि याची बालिग है। कोर्ट ने पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.



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